Crop Insurance: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के सभी किसानों को अपनी फसलों पर बीमा राशि प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। आज इस आर्टिकल में हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने राज्य के किसानों को बीमा राशि प्रदान करने से जुड़ी बड़ी जानकारी देने वाले हैं। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा खरीफ 2023 की फसलों के लिए राज्य के किसानों को करीब 887 करोड रुपए की बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है।
और अब सरकार ने रवि 2023 की फसलों में हुए नुकसान के लिए भी किसानों को बीमा राशि प्रदान करने के लिए 461 करोड रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा, सुखा, अत्यधिक वर्षा एवं अन्य कारणो से होने वाले नुकसान को कवर करती है।
इन फसलों पर मिलेगा बीमा योजना का लाभ
भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ एवं रवि की फसलों का बीमा किया जाता है। अगर हम खरीफ की फसलों की बात करें तो इसमें सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार, मूंगफली, उड़द एवं मूंग की फसलों का बीमा किया जा सकता है, वहीं अगर हम रवि की फसलों की बात करें तो इसमें गेहूं, चना एवं सरसों की फसलों का बीमा किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की दलहन, तिलहन एवं अनाज फसले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित की जा सकती है।
बीमा राशि क्लेम करने के लिए जरूरी परिस्थिति
- अगर किसान प्रतिकूल मौसम के कारण अपनी फसलों की बुवाई या रोपाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार 25% राशि का बीमा प्रदान करेगी।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बाढ़, सूखा एवं कीट पतंग द्वारा लगने वाले रोगों से फसल नुकसान को कवर किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई के दो सप्ताह तक किसी भी प्रकार के नुकसान को शामिल किया गया है।
- पीएम फसल बीमा योजना स्थान या आपदा जैसे कि भूस्खलन एवं ओलावृष्टि इत्यादि को भी कवर करती है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों में जंगली जानवरों से हुई फसल नुकसान को भी कवर किया जाता है।
बीमा राशि का क्लेम कैसे करें?
अगर आपने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा कराया है और आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप अपनी फसलों को हुए नुकसान के तहत बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं तो आगे आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं।
अगर आपके क्षेत्र में फसलों को किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार बीमा कंपनी को संपूर्ण राज्य में हुए फसल नुकसान की सूचना प्रदान करके सर्वे करने के आदेश जारी करती है। इसके अलावा फसलों की कटाई के दो सप्ताह के भीतर हुए नुकसान या फिर स्थानीय प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की क्षति होने पर किसान को स्वयं 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करना होता है।
इसके बाद बीमा कंपनी द्वारा नुकसान का सर्वे किया जाता है। एवं बीमा कंपनी द्वारा किसानों को फसल बीमा प्रदान कर दिया जाता है।
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